-देवास जिले में प्रत्येक रविवार को बाजार बन्द रहेंगे
-आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर जिले में रात्रिकालीन 10 बजे से प्रात : 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा
देवास/ कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून - व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के लिए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार शासन निर्देशानुसार प्रत्येक रविवार को बाजार बन्द रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर जिले में रात्रिकालीन 10 बजे से प्रात : 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। शेष आदेश यथावत् रहेंगे।