एडव्होकेट व्यास ने नोटिस देकर शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर की कार्यवाही की मांग

देवास। कांग्रेस पार्टी द्वारा 16 अगस्त को उपचुनाव को लेकर बरोठा के ग्राम सिरोल्या में आयोजन किया गया। जिसमें काफी भीड़ एकत्रित हुई, जिससे कोरोना की महामारी फैलने का भय है। एडव्होकेट देवेन्द्र व्यास ने पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन, पुलिस महानिर्देशक भोपाल, जिला कलेक्टर देवास, पुलिस अधीक्षक देवास को नोटिस देकर धारा 29 पुलिस अधिनियम एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के पालन में जो निर्देश दिये गये है। उन निर्देशो का उल्लंघन करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की। व्यास ने बताया कि कांग्रेस के अधिवेशन में मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा एवं जीतु पटवारी, शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं अन्य ब्लाक कांग्रेस कमेटी बरोठा एवं जिले के सदस्य उपस्थित थे। जब कि शासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों आदि में आम जनता के प्रवेश पर उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है एवं मेडिकल इमरजेन्सी के कारण कठोरता पूर्वक रोक लगाई गई है। ऐसी स्थिति में ग्राम सिरोल्या में हुए कांग्रेस अधिनेशन के कारण देवास शहर एवं मध्यप्रदेश राज्य में महामारी फैलने की संभावना बढ़ जावेगी। जब कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिंगत रखते हुए प्रत्येक भारतीय नागरिको का यह मौलिक कर्तव्य है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन में इस वैश्विक समस्या से लडऩे में अपना सहयोग प्रदान करते हुए मानवता का परिचय दे। कांग्रेस पार्टी द्वारा राजकीय आदेश का उल्लंघन किया गया है। जिनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावे। श्री व्यास ने मांग की है कि विधिक सूचना पत्र प्राप्ति से 24 घंटे के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के पालन में जो निर्देश दिये गये है उन निर्देशो का उल्लंघन करने वाले समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक अपराध पंजीबद्ध किया जावे। उक्त अधिवेशन के दरमियान कोई व्यक्ति कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमित होता है और अन्य व्यक्तियों के संक्रमण को फैलाता हैं तो उसकी समस्त जवाबदेही आप नोटिसीगण क्रमांक 1 लगायत 4 व्यक्तिश: उत्तरदायी रहेगे। 

Post Author: Vijendra Upadhyay