देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि रात्रि में मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी मुकेश पिता कचरूलाल निवासी ग्राम सिराल्या के द्वारा स्वराज ट्रैक्टर-ट्राली क्र MP 13K 4775 से अवैध रूप से सागौन ईमारती काष्ठ नग 7, 0.580 घमी परिवहन करते हुये ग्राम सिराल्या से हरणगांव मार्ग पर आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिसका पी.ओ.आर. नंबर 62/24 तथा धारा (1) म.प्र. वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 2,5,15 (2) लोक सम्पत्ति हानि अधिनियम 1984 की धारा 3(1) 3.जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा (ग,3(2) 4. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम सन् 1972 की धारा 2,9,39,,50,51 के तहत वन्य प्राणी के आवास को क्षति पहुंचायी गई। प्रकरण में सहआरोपी लम्बे समय से फरार थे आरोपी (1) राजेश पिता बनसिंह जाति कोरकू (2) चैनसिंह पिता चरणसिंह जाति गोंड निवासी दोनों सिरालियाखुर्द तह. खातेंगांव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
आरोपीगण द्वारा जमानत हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन निरस्त कराते हुए आरोपीगण को जेल भिजवाया गया।

