जिले के किसान समय-सीमा में करायें फसल बीमा – कलेक्टर श्री शुक्ला
देवास, 26 अगस्त 2020/ कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020-21 के तहत बीमांकन की कार्यवाही 31 अगस्त तक प्रचलित है। जिले के किसान उक्त तिथि तक खरीफ के तहत ली जाने वाली फसलों का बीमा नजदीक के कृषि कार्यालय, सहकारी समिति बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी और कियोस्क के माध्यम से पंजीयन करा सकते है।
कलेक्टर श्री शुक्ला बताया कि ऋणी कृषकों से प्रीमियम की राशि संबंधित बैंक के द्वारा ली जा रही है। आगामी समय में कंपनी के निर्धारण उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर संबंधित कृषक की जानकारी अपलोड की जा सकेगी तथा कृषक अंश का भुगतान चयनित बीमा कंपनी को दिया जा सकेगा। अऋणी कृषकों की श्रेणी हेतु संबंधित कृषक के द्वारा किसी भी राष्ट्रीय अथवा सहकारी बैंक में जाकर आवश्यक औपचारिकताएं जैसे आधार कार्ड की प्रति, जमीन संबंधी दस्तावेंज, बुआई का प्रमाण पत्र इत्यादि पूर्ण करने के उपरांत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का निर्धारण प्रीमियम जमा कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी के द्वारा निर्धारित कियोस्क के माध्यम से भी कृषक योजना में पंजीयन करा सकेंगे।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बीमित रकवे की फसल तथा राजस्व विभाग की गिरदावरी रिपोर्ट में उस क्षेत्र के रकवे की फसल में भिन्नता रहती है। उक्त स्थिति में भारत सरकार की योजना के मार्गदर्शी निर्देशिका के अनुसार उस क्षेत्र के समस्त कृषकों की बीमित राशि पर एसीएफ लागू होने की संभावना रहती है। जिससे कृषकों की दावा राशि प्रभावित होती है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राजस्व विभाग के आंकडे तथा फसल बीमा योजना के तहत बीमित क्षेत्र के आंकडो में भिन्नता नही हो इसका ध्यान रखे।

