कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने देवास जिले के लिए जारी किए संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश

सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा

जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा जो कि शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक रहेगा प्रभावी

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय तथा शापिंग मॉल, रात्रि 08.00 बजे तक खुल सकेंगे

सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन-जुलूस, ज्ञापन, एकत्रीकरण इत्यादि पूर्ण रूप से रहेंगे प्रतिबंधित

विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों के साथ की अनुमति रहेगी

समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम मंडल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे

देवास, 16 जून 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने पूर्व जारी में कोरेाना कर्फ्यू के सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 The Epidemic Disease Act, 1897 एवं National Disaster Management Act- 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंधात्मक/ कोरोना कर्फ्यू आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा जो कि शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा । उक्त अवधि में दूध डेरी प्रात: 06.00 बजे से 09.00 बजे तक तथा कैमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेंगे। वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/ कर्मियों, औदयोगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेगी। सभी समाजिक/राजनैतिक/ खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, जापन, एकत्रीकरण इत्यादि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम मंडल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय तथा शापिंग मॉल, रात्रि 08.00 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सिनेमाघर, थियेटर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उदयोग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी।
जिम एवं फिटनेस सेंटर रात्रि 08.00 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों के साथ की अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को संबंधित क्षेत्र के एस.डी.एम को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। रूल ऑफ सिक्स-अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय (Inter Sute) तथा राज्यांतरिक (Intra State) व्यक्तियों, मॉल (Goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। परम्परागत रूप से Labour Market कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेंगे। नगर निगम द्वारा सभी स्थानों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए। सब्जी, फल-फ्रुट का विक्रय स्थाई दुकान, ठेला गाड़ी के माध्यम से किया जा सकेगा। हाट बाजार पूर्णत: बंद रहेंगे। चाट-चौपाटी सयाजी द्वार, कैलादेवी मंदिर, भोपाल चौराहा प्रतिबंधित रहेंगे। केवल चलायमान ठेले के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। समस्त सैलून व्यवसायी एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोड़कर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय कर सकेंगे। सैलून के अंदर विजिटर / वैटिंग के रूप में बैठना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त, होटल, सैलून इत्यादि स्थानों पर संचालित स्पा (SPA) सेंटरा कार्य पूर्णत: बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल (फेस मास्क, फेस शील्ड, सेनिटाइजर, 2 गज की दूरी- गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधकों द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है। जिले के सभी ग्राम/ शहरी/नगरीय सभी वार्डो में साप्ताहिक औसत के आधार पर डार्क ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेन्ज व रेड जोन में बांटा जाएगा। जिसमें ऑरेन्ज व रेड जोड में आने वाले वार्डों को कन्टेन्मेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित की जाएगी। कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी / राजस्व अधिकारी / नगरीय व ग्रामीण निकाय के सक्षम अधिकारी भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना जारी करें। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay