आदतन अपराधी आशीष की जमानत निरस्त

आदतन अपराधी आशीष की जमानत निरस्त

न्यायालय ने माना, पुनः अपराध कर जमानत की शर्तों का किया उल्लंघन

देवास। आदतन अपराधी आशीष निवासी मुखर्जी नगर, देवास की पूर्व में मिली जमानत को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास ने निरस्त कर दिया है। अपर लोक अभियोजक अधिकारी अशोक चावला के अनुसार आरोपी आशीष आदतन अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध देवास जिले के विभिन्न थानों में लगभग 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी को औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक प्रकरण में जमानत मिली हुई थी, जिसमें शर्त रखी गई थी कि वह पुनः कोई अपराध नहीं करेगा। इसके बावजूद आशीष ने दिनांक 17 फरवरी 2023 को दोपहर 3 बजे गेल गैस पेट्रोल पंप सर्विस रोड के आगे दीपक तितलिया से मोबाइल और 1 लाख 60 हजार रुपये नगद लूट लिए थे तथा अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस मामले में उसे 4 मई 2023 को जमानत मिल गई थी। परंतु इसके बाद भी उसने अपराध दोहराया। दिनांक 29 नवंबर 2024 को इटावा क्षेत्र के निवासी राजेश के साथ झाड़ू टकराने की बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी आशीष ने उस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। डॉक्टर की राय में चोटें गंभीर और प्राणघातक प्रकृति की पाई गईं। इस प्रकार आशीष द्वारा पुनः अपराध कर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया। इस पर अपर लोक अभियोजक अशोक चावला ने अभियोजन की ओर से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर आरोपी की जमानत निरस्त करने की मांग की। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आशीष की पूर्व में मिली जमानत को निरस्त कर दिया।

Post Author: Vijendra Upadhyay