कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई, डीजे जप्त

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई, डीजे जप्त

देवास। शहर में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा जिला दण्डाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए डागा पैलेस, कैलादेवी रोड स्थित गार्डन में तेज आवाज में डीजे बजा रहे संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर डीजे सिस्टम जप्त किया है। इस कार्रवाई से शहर में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध पुलिस की सख्ती स्पष्ट हुई है। पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद द्वारा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग तथा रात्रि 11:00 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला दण्डाधिकारी देवास ऋतुराज सिंह द्वारा आदेश क्रमांक 1286/एडीएम/रीडर/एफ-40/2025, देवास, दिनांक 7 मई 2025 के माध्यम से बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आगामी दो माह हेतु डीजे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। आदेश के उल्लंघन पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 फरवरी 2026 की रात्रि को औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को सूचना मिली कि होटल डागा पैलेस कैलादेवी रोड के गार्डन में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है, जिससे आसपास के रहवासियों को परेशानी हो रही है। सूचना की पुष्टि के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां स्टेज के पास बड़े साउंड सिस्टम पर अत्यधिक तेज आवाज में गाने बजाकर ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा था। पूछताछ में डीजे संचालक प्रदीप पिता मोतीराम नरवरिया निवासी मुखर्जीनगर ने बताया कि वह खुशबू डीजे, जिसके मालिक मनोज झा निवासी गंगानगर हैं, उसका संचालन कर रहा है। डीजे बजाने के संबंध में कोई वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और पुलिस द्वारा मना करने के बावजूद यंत्र बंद नहीं किए गए, जो जिला दण्डाधिकारी के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने आरोपी प्रदीप नरवरिया तथा मनोज झा के विरुद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 एवं बीएनएस 2023 की धारा 223 (b) व 49 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की है। विवेचना के दौरान डीजे सिस्टम जप्त कर लिया गया है तथा आरोपीगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र देवास निरीक्षक शशिकांत चौरसिया, उनि गोविंद बड़ोलिया, आर अजय जाट तथा राहुल शर्मा की सराहनीय भूमिका रही।

Post Author: Vijendra Upadhyay