होटल गुलमोहर संचालक गिरफ्तार, बिना आईडी मेहमान ठहराने पर कार्रवाई
जिला दण्डाधिकारी के आदेश की अवहेलना, पुलिस से अभद्रता पर केस दर्ज, भेजा जाएगा जेल
देवास। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन एक होटल संचालक को भारी पड़ गया। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने एबी रोड स्थित होटल गुलमोहर के संचालक अनवर पिता आदिल खान निवासी जयप्रकाश मार्ग देवास को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत की गई।
जानकारी के अनुसार जिला दण्डाधिकारी देवास द्वारा जिले के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला और रेनबसेरों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र लेना अनिवार्य है और उसकी जानकारी संबंधित थाने को देना जरूरी है।
इसी के तहत 25 अप्रैल 2026 को औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने होटल गुलमोहर का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि होटल में ठहरने वाले लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था और न ही उनसे कोई आईडी प्रूफ लिया जा रहा था। साथ ही पुलिस को भी किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी।
कार्रवाई के दौरान आरोपी अनवर ने पुलिस टीम के साथ अभद्रता करते हुए आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह बिना आईडी के ही लोगों को ठहराएगा। इस व्यवहार से मौके पर शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बन गई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (बी) के तहत अपराध क्रमांक 353/2026 दर्ज किया है। साथ ही धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को माननीय एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई में थाना औद्योगिक क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक शशिकांत चौरसिया, प्रआर मुकुट पटेल और आरक्षक अर्पित की सराहनीय भूमिका रही।


