अनुविभागीय अधिकारी व एसडीएम देवास पर 25000 रु का जुर्माना

एडवोकेट आनंद अधिकारी के द्वारा बताया गया की याचिककर्ता सुमेर सिंह के द्वारा ग्राम जामगोद स्थित 850 वर्गफीट की जमीन पुष्पाबाई से विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी,जिसके विरुद्ध रेशमबाई जो पुष्पा बाई की सास है, के द्वारा जनसुनवाई देवास में शिकायत प्रस्तुत की गई । जिसकी जांचअनुविभागीय अधिकारी देवास के द्वारा की जा कर प्रकरण क्रमांक 28/बी-121/15-16 में दिनांक 10/05/2017 को आदेश पारित करते हुए रेशम बाई को कब्जा दिलवाए जाने के आदेश कर दिए गए। उक्त आदेश के विरुद्ध कलेक्टर देवास के समक्ष अपील क्रमांक 10/अपील/15-16 प्रस्तुत की गई जिसे कलेक्टर देवास द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जिसके विरुद्ध सुमेरसिंह के द्वारा उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष याचिका क्रमांक 2975/2017 प्रस्तुत की गई थी। माननीय न्यायालय के द्वारा अपने विस्तृत आदेश में बेहद नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/बी-121/2015-16 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया तथा एसडीएम एवम कलेक्टर देवास के निर्णयो को दोषपूर्ण मानते हुए उनके द्वारा पारित आदेश में की गई अपनी त्रुटि को सुधार कर याचिकाकर्ता को पुनः कब्जा दिलवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गए।
इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी पर उक्त आदेश पारित करने के लिये 25000/- रु का दंड अधिरोपित किया तथा उक्त राशि मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण में 30 दिन में जमा करवाये जाने के निर्देश दिए साथ ही प्रदेश केमुख्य सचिव को भी निर्देश जारी किए गए कि प्रदेश के समस्त राजस्व अधिकारी अपनी न्यायिक सीमाओं में ही इस आदेश का अनुपालन करते हुए आदेश पारित करे।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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