देवास 17 जनवरी 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 02 आरोपियों को जिला बदर किया है। आरोपियों में विशाल उर्फ बिच्छु पिता माधवसिंह रघुवंशी उम्र 24 साल निवासी जीडीसी कॉलेज के सामने इटावा जिला देवास तथा विजय पिता मनोहर राव उम्र 38 साल निवासी खातेगांव जिला देवास को 2-2 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. पाण्डेय ने दोनों आरोपियों को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।

