महारानी चिमनाबाई कन्या शा . उ . मा . वि . देवास आगामी आदेश तक अस्थाई कारागार घोषित

देवास/ कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिला जेल देवास में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू किया गया हैं । जिला जेल देवास को संक्रमण से मुक्त रखना आवश्यक हैं, इसलिए प्रतिबंधात्मक आदेश एवं कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर गिरफ्तार किये जाने वाले लोगो को पृथक से परिरुद्ध करने के लिए पृथक स्थान की आवश्यकता हैं। कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने कारागार अधिनियम 1894 की धारा 3 तथा सहपठित दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 417 के तहत शासन स्वीकृति की प्रत्याशा मे महारानी चिमनाबाई कन्या शा . उ . मा . वि . देवास के कक्षो सहित संपूर्ण परिसर को आगामी आदेश तक अस्थाई कारागार घोषित किया हैं।
जेल अधीक्षक जिला जेल देवास को निर्देश दिये है कि अस्थाई कारागार में परिरुद्ध किए जाने वाले बंदियों का आवश्यक रुप से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, देवास से समन्वय स्थापित किया जावे।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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