न्यायालय ने बागली क्षेत्र का आदतन अपराधी को जेल भेजा

देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडे्रगर ने बताया कि माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक
मजिस्टेट बागली ने आरोपी नब्बु पिता लतिफ का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा। घटना का विवरण यह है कि दिनांक 25/6/2020 को उप निरिक्षक जितेन्द्रसिहं यादव थाना बागली को दौेराने इलाका भ्रमण मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शिवाजी चैराहे पर अनाज की दुकान के पास नब्बु पिता लतिफ देशी कट्रटा लिये आने वाला है उक्त सूचना से राहगिर पंचान को अवगत करा उन्हे एवं आर.महेश क्रमांक 56 आर.मुकेश क्रमांक 668 को साथ लेकर शिवाजी चैराहे पर पहुचा तभी गांधी कालोनी कि ओर से एक व्यक्ति पेदल आता दिखा पुलिस को आता देख भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबन्दी कर पकडा नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम नब्बु पिता लतिफ निवासी नई आबादी कमलापुर बताया उसकी तलाशी लेने पर उसके पास बायी तरफ कमर मे पेंट मे खुसा एक देसी कट्रटा मिला जिसमे एक जिंन्दा कारतुस भी फसा हुआ था।

आरोपी का अपराध आम्र्स एक्ट 25ए,27 का अपराध होने से गिरफ्तार कर एंव मोके कि कार्यवाही कर आरोपी विरू़द्ध अपराध क्रमांक 231/20 धारा 25 ए , एव 27 आम्र्स एक्ट मे प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी के विरू़द्ध बागली थाना क्षेत्र मे 22 गंभिर प्रकृति के अपराध दर्ज है ।आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।

Post Author: Vijendra Upadhyay