शराब की अवैध तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि
न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी तह. टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा संदीप टोपिया पिता बाबू टोपिया, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम धतुरिया रोड भैरवाखेडी टोंकखुर्द जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र जगजीवनराम सवासिया एडीपीओ के द्वारा वीडियों का्रंफेसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।

         घटना दिनांक 10.07.2020 को थाना टोंकखुर्द को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब लिये हुए चिडावद रोड धतुरिया ब्रिज के नीचे खडा है। मुखबिर की सूचना से फोर्स तथा पंचानो को अवगत कराया गया। पुलिस बताये गये स्थान पर पहुंची जहां पर प्राप्त सूचना तस्दीक करने पर सही पायी गयी ब्रिज की दीवार की आड लेते हुए देखा जहा पर एक व्यक्ति जो अपने पास दो प्लास्टिक की तेल की केन रखे हुये खडे दिखायी दिया। पुलिस बल को देखकर संदेही ने भागने का असफल प्रयास किया। जिसको घेरा बंदी कर पकडा एवं नाम पता पूछा जिसने अपना नाम संदीप पिता बाबू टोपिया ग्राम धतुरिया रोड भैरवाखेडी का रहने वाला बताया। संदेही के पास मिली प्लास्टिक कि केन को चैक किया, जिसमें 60 लीटर शराब जिसकी कीमत लगभग 6000 रूपये की भरकर रखी हुयी थी। उक्त आरोपी ने शराब लाने ले जाने के संबंध में लाइसेन्स नही होना बताया। आरोपी का कृत्य जुर्म धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Post Author: Vijendra Upadhyay