देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव जिला देवास द्वारा 1. अपराध क्रमांक 310/2020 शोकिन शाह पिता शेरू शाह उम्र-30 वर्ष, 2. अपराध क्रमांक 309/2020जुबेर खान पिता वहीद खान उम्र-25 वर्ष, 3.अपराध क्रमांक 308/2020 शाहरूख सिया पिता साकीर सिया उम्र-20 वर्ष, सभी निवासीगण- ग्राम अम्बाड तहसील कन्नौद के जमानत आवेदन पत्र रमेशचन्द्र कारपेंटर एडीपीओ तह. खातेगांव के द्वारा वीडियों कांफ्रसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किए गये।
दिनांक 13.07.2020 को थाना खातेगांव की पुलिस अवैध रेती की धरपकड हेतु ग्राम कांजीपुरा पहुंची जैसे ही दुदवास के कच्चे रास्ते की तरफ बढी तो तीन टेक्टर ट्राली के चालक पुलिस को देखकर खेत में भागने लगे पुलिस फोर्स की मदद से उनको पकडने पर 1.टेक्टर ट्राली बीना नम्बर का नीले सफेद रंग का स्वराज 744-एफ.ई. इंजन नम्बर 4330088/एसआरई04522 जिसके चालक का नाम शोकिन शाह पिता शेरू शाह 2.टेक्टर ट्राली बीना नम्बर का मेसी फरग्युसन7250-डीआई लाल रंग का इंजन नं. एसजे327ए54271 जिसके चालक का नाम जुबेर खान पिता वहीद खान 3.टेक्टर ट्राली बीना नम्बर का नीले रंग का सोनालिका डीआई-42आरएक्स जिसका इंजन नं. 3100ईएल123जे311584एफ3 था जिसके चालक का नाम शाहरूख सिया पिता साकीर सिया तीनो निवासी ग्राम अम्बाडा थाना कन्नौद बताया गया। उक्त टेक्टरो में लगी ट्रालीयो को चेक किया तो ट्रालीयों में खनिज बालु रेती भरी हुई मिली चालको से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में रायल्टी के बारे में पूछने पर कोई अनुमति नही होना बताया गया तथा नर्मदा नदी के सिराल्या घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया। आरोपी चालको के विरूद्ध धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 310/2020, 309/2020 एवं 308/2020 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रमेशचन्द्र कारपेन्टर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील खातेगांव जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

