ट्रेक्टर चुराने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

देवास। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि फरियादी समन्दर सिंह स्वयं थाना हाटपिपल्या में उपस्थित होकर उसने बताया कि मेरी खेती घटियासुर मे है मैनें अपना ट्रेक्टर क्रंमाक एमपी 13 केए 3092 फोर्ड कम्पनी का ट्राली के साथ खेत पर खडे रहते है दिनांक 26/04/2020 को मेरे खेत पडोसी मांगीलाल किर का फोन आया कि तुम्हारा खेत पर रखा ट्रेक्टर एवं ट्राली नहीं है। मैनें उक्त ट्रेक्टर की आसपास तलाश कि जो कि नही मिला उसकी रिपोर्ट करता हूं। समन्दरसिंह के बताये अनुसार थाना हाटपिपल्या में अपराध क्रंमाक 170/2020 धारा 379 भादवी में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उप निरीक्षक पाण्डे को मुखबिर से सुचना प्राप्त हुई कि उक्त ट्रेक्टर को आरोपीगण माखन, अजय, एवं विरेन्द्र ने घटियासुर के जंगल में बने खेत से चुराया था। उन्होने उक्त ट्रेक्टर नागाबाबा ईमली के पास छुपा कर रखा था। आरोपीगण से उक्त ट्रेक्टर मय ट्राली के जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी माखन पिता हरीसिंह कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।


Post Author: Vijendra Upadhyay