देवास। श्रमिक भूरालाल पिता सोबालसिंह ठाकुर निवासी गढखजुरिया म.प्र. विद्युतमण्डल की ग्राम देवनखेडी में बिजली के पोल पर लाईन बदलने का कार्य कर रहा था कि अचानक करंट लगने से पोल पर से गिर गया जिससे दाहिना पैर जांघ पर से कट गया। इस बाबद भूरालाल द्वारा श्रम न्यायालय देवास में क्षतिपूर्ति धन की प्राप्ति हेतु आवेदन दिया था जिस पर कमिश्नर, वर्कमेन कम्पवनसेशन देवास ए.के.खेरिया द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर 16.4.2018 को आदेश पारित करते हुए भूरालाल को विपक्षी अग्रवाल पावर लिमि एवं यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि वह भूरालाल को 1086624 एवं उस पर दुर्घटना 12 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान करे। प्रकरण में भूरालाल की ओर से पैरवी महेश सोनी एवं साजिदा शेख अधिवक्ता ने की।
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