छुरा लेकर घुमने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

 देवास/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि
न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव जिला देवास द्वारा दिनेश उर्फ भूरा पिता रामअवतार, उम्र-35 वर्ष, निवासी- नर्मदा कालोनी, खातेगांव का जमानत आवेदन पत्र श्री रमेशचन्द्र कारपेंटर एडीपीओ तह. खातेगांव के द्वारा वीडियों का्रंफेसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।

 घटना दिनांक 16.07.2020 को थाना खातेगांव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा खातेगांव में इंद्रप्रस्थ गार्डन के पास एक व्यक्ति खडा है जिसकी दाडी बढी हुई है एवं नीले रंग की टीशर्ट पहने है। जिसके पास छुरा है सूचना पर विश्वास कर इंद्रप्रस्थ गार्डन के पास पहुंचा जहां पर मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिया का एक व्यक्ति खडा दिखा जो पुलिस को देखकर वहा से भागने लगा जिसे पुलिस फोर्स की मदद से पकडा जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश उर्फ भूरा पिता रामअवतार निवासी ग्राम अजनास हाल मुकाम नर्मदा कालोनी खातेगांव होना बताया। व्यक्ति की तलाशी लेने पर कमर में दाहिनी और पेंट में खोंसा हुआ एक स्टील का छुरा निकला। छुरा रखने का वैध लायसेंस मांगा तो नही होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 25 आम्र्स एक्ट के तहत दंडनीय होने से थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रमेशचन्द्र कारपेन्टर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील खातेगांव जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

Post Author: Vijendra Upadhyay