दहेज के लिये प्रताडित करने वाले आरोपी को भेजा गया जेल

देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरयादिया नि. ग्राम दुधिया थाना खुडेल जिला इन्दौर हाल कर्मचारी कालोनी खातेंगांव में हाजिर थाना आकर एक टाईपसुदा आवेदन लाकर पेश किया गया जिसमें उसने बताया कि उसकी शादी दि0 22.04.19 को कृष्णा निवासी दूधिया के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। शादी में फरियादिया के पिता ने दहेज में सोने चाॅदी के जेबरात, सामान व कपडे़ एवं 50 हजार रूपये नगद दिये थे। शादी के बाद 7-8 दिन तक उसे ठीक तरह से रखा फिर उसके बाद उसके पति,देवर,सास,ससुर,व मौसी सास सभी मिलकर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे और बोले कि दहेज में कार और कम से कम 05 लाख रूपये और देने थे तथा उसका पति कृष्णा उसके साथ अप्राकृतिक संभोग जबरन करता था और बोलता था कि तेरा वीडियो बना लिया है। अगर कार और 05 लाख रूपये नही दिये तो समाज में वीडियो वायरल कर तुझे बदनाम कर दूगाॅ। कृष्णा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और जलाकर जान से मारने की धमकी भी देता था। उक्त घटना के बारे में मैनें अपने माता-पिता व काका को बताया तत्पश्चात थाने में जाकर लिखित आवेदन दिया गया। 

उक्त अपराध में आज दिनांक 22.07.2020 को आरोपी कृष्णा पिता भारतसिंह गुर्जर निवासी दूधिया खातेंगांव को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें शासन की ओर सेे रमेश चन्द्र कारपेंटर (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी),खातेंगांव द्वारा उपस्थित होकर मौखिक बहस की गई। जिसका माननीय न्यायालय द्वारा समर्थन कर आरोपी को जेल भेजा दिया गया।

Post Author: Vijendra Upadhyay