अवैध रूप से डीजल बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 29.06.2020 को पुलिस को सूचना मिली कि एक टेक्टर क्रमांक आर.जे.09 जी.बी. 8505 से एक व्यक्ति टेंकर चालक अपने टेक्टर को पालनगर बायपास पर ब्रिज के नीचे लगाकर डीजल सस्ते दाम पर बेच रहा है। अभियुक्त श्याम जाटवा के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने आर.जे.09 जी.बी. 8505 के ड्रायवर सह अभियुक्त मोहम्मद अजीम के साथ मिलकर उक्त वाहन से पाईप के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु डीजल निकाल रहा था। साथ ही उक्त वाहन से भारी मात्रा में लगभग 13000 लीटर डीजल भरा हुआ था। जिसे डीजल सहित जब्त किया गया। अभियुक्त उक्त डीजल को अवैध रूप से अपने अधिपत्य में रखा जाना पाया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अति आवश्यक वस्तु का अवैध भण्डारण कर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड अपराध करते पाया गया जोकि गंभीर प्रकृति का है अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त श्याम जाटवा की जमानत का आवेदन अस्वीकार किया गया।  

Post Author: Vijendra Upadhyay