अवैध तरीक से चावल का परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा

देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि थाना खातेगांव में थाना हाजा के रोसा क्रं. 48/22.07.2020 पर आमद सुदा सूचना की तस्दीक हेतु थाने से आर0 490 जितेन्द्र तोमर, आर0 361 नरेन्द्र, आर 269 आर्य एवं सैनिक 130  मनीष मय थाना मोबाइल को साथ में लेकर मुखबिर की बताए अनुसार कन्नौद तरफ रवाना हुये जैसे दरबार ढाबे के पास पहुंचे सो ही सामने से थाना मोबाइल की हेडलाइट के उजाले में मुखबिर के बताए नंबर का ट्रक क्रमांक NL 01 Q 1867 कन्नौद तरफ से आता दिखा। जिसे राहगीर पंचान राजेन्द्र यादव पिता कमल सिंह यादव उम्र 48 वर्ष निवासी यादव मोहल्ला खातेगांव एवं मो. वसीर पिता मो. फरमान उम्र 42 वर्ष नि. ग्राम पडियादेह के समक्ष हमराह फोर्स की मदद से उक्त ट्रक को रोककर चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम कैलाश पिता बाबूलाल डावर उम्र 30 वर्ष नि. बिचैली मर्दाना थाना कनाडिया जिला इंदौर तथा हेल्पर का नाम पता पूछते उसने अपना नाम रूपसिंह पिता बापूसिंह भिलाला उम्र 22 साल निव रहरदा थाना गनवानी जिला धार का होना बताया। उक्त पंचानो के समक्ष चालक एवं हेल्पर से ट्रक के उपर लगा तिरपाल हटवाकर चेक किया तो उसमे प्लास्टिक की कटिटया एवं जूट के बोरे भरे हुये थे। जिनमे से एक कटटी एवं एक बोरे को खोलकर देखा तो उसमे टुटे हुऐ चावल भरे हुये थे। जिन पर 50कि.गा्. लिखा था। पंचो एवं फोर्स की सहायता से सभी कटटी एवं बोरे गिने तो कटटी एवं बोरो की कुल संख्या 600 मात्र 300 किवंटल मिले। चालक से उक्त कटिटया एवं बोरे में भरे चावल के संबंध में जानकारी चाही तो उसने सतवास रोड कन्नौद के गल्ला व्यापारी अतुल धारीवाल से लेकर गोडिया महाराष्ट्र ले जाना बताया तथा उक्त चावल का eway bill पेश किया जिसमे 300 किवंटल चावल रूपये 5 लाख 88 हजार लेख है एवं उक्त चावल इंदौर से महाराष्ट्र से जाना लेख है जब कि चालक द्वारा सतवास रोड कन्नौद से अतुल दष्टिया मामला धारा 411 भादवि एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी चालक कैलाश के कब्जे से LP ट्रक क्रं NL 01 Q 1867 जिसमे  600 कटटी टुटे हुये चावल कुल मात्रा 300 किंवटल कीमती 5 लाख 88 हजार रूपये एवं ई वे बिल, बीमा, टेक्स इनवाईस उपरोक्त पंचानो के समक्ष जप्त किया गया एवं उक्त माल मे से एक कटटी एवं एक बोरा जांच हेतु सीलबंद किया तथा आरोपी चालक कैलाश एवं हेल्पर रूपसिंह को गिरफ्तार किया आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायायिक मजिर्स्‍टेट प्रथम श्रेणी खातेगांव जिला देवास के समक्ष पेश किया गया था। जहां शासन की ओर से एडीपीओ रमेश कारपेन्टर द्वारा दिनांक 23.07.2020 को v.c. के माध्यम से बहस की गई। जिसमें आपत्ति का विरोध कर आरोपी को जेल भेजा गया।

Post Author: Vijendra Upadhyay