चिटफंड कम्पनियां के 02 प्रकरणों में माननीय न्यायालय ने जारी किया आत्यंतिक आदेश

  • कलेक्टर द्वारा कुर्की की गई संपत्ति की नीलामी का हुआ रास्ता साफ

जय सिंह भंवर, उप संचालक अभियोजन देवास बताया कि एम.जे.सी.आर.  234/2017 में कार्यालय कलेक्टर जिला देवास के आदेष अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुकी की गई चिटफंड कम्पनी जी लाईफ इंडिया ग्रुफ आॅफ कंपनी की फर्म (1) जी लाईफ इंडिया डेवलोपर्स एण्ड कालोनाइजर्स लिमिटेड (2) जी लाईफ मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (3) जी लाईफ मीडिया फुड्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (4) जी लाईफ प्राइवेट लिमिटेड (5) जी लाईफ टूर एण्ड ट्रेवल्स लिमिटेड (6) ग्रीनवेज बिल्डकाॅन लिमिटेड (7) ग्रीन विहार डेवलोपर्स एण्ड कालोनाइजर्स लिमिटेड (8) प्रभवे इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की न्यायालय जिला देवास की क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित संपत्ति, जो कुर्की आदेष की संपत्ति के विवरण में दर्षायी गई है, के कुर्की के अंतरिम आदेष को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2021 को आदेश जारी कर आत्यंतिक किया गया है।

इसी तरह एम.जे.सी.आर. 110/2017 में कार्यालय कलेक्टर जिला देवास के आदेश के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुकी की गई चिटफंड कम्पनी बी.एन.जी.ग्लोबल इंडिया लिमिटेड एवं बी.एन.गोल्ड रियल स्टेट एण्ड एलाईड लिमिटेड की न्यायालय जिला देवास की क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित संपत्ति, जो कुर्की आदेश की संपत्ति के विवरण में दर्षायी गई है, के कुर्की के अंतरिम आदेष को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2021 को आदेष जारी कर आत्यंतिक किया गया है।

उक्त आदेष से अब चिटफंड कम्पनी की संपत्ति की नालामी का रास्ता साफ हुआ। उक्त आदेष के पालन में कलेक्टर कार्यालय द्वारा शीघ्र ही चिटफंड कम्पनी की संपत्ति की नीलामी की कार्यवाही की जावेगी जिससे निवेषकों को शीघ्र ही उनकी राषि प्राप्त हो सकेगी।  

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अजय सिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास द्वारा पैरवी की गई।

Post Author: Vijendra Upadhyay