02 आरोपी को किया गिरफतार एवं 02 वाहन जप्त
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जप्त मदिरा एवं वाहन की कीमत लगभग 1 लाख 15 हजार 500 रुपए
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देवास, 16 मार्च 2022/ कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है तथा कार्रवाईयां की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडे ने बताया कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी आर पी दुबे के नेतृत्व में शहर के अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि वृत्त देवास ए में मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम नेवरी देवास में मोटर साइकिल पर 20 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा का परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिसके विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 40000 रुपए है।
वृत्त देवास बी में कार्यवाही
वृत्त देवास बी में मुखबिर की सूचना पर जागेश्वर मंदिर के पास में कंजर मोहल्ले से बिना नंबर की होंडा एक्टिवा वाहन पर परिवहन की जा रही दो पेटी देशी मदिरा का अवैध रूप से परिवहन करते हुए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 72,500 रुपए है।
वृत्त देवास सी में कार्यवाही
बृत्त देवास सी के उत्तम नगर क्षेत्र में कार्यवाही की गई जिसमें 01 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्धकर विवेचना में लिया गया जिसमें 40 पाव देसी मदिरा प्लेन के जप्त किए, जप्त मदिरा की कीमत 3000 रूपये है।
कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, डीपी सिंह, निधि शर्मा एवं आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु कलोसिया, राजाराम रैकवार, दीपक धूरिया आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, नितिन सोनी, आशीष गुप्ता, सनत कुमार एवं सैनिक बल केदार चौधरी, संजय शर्मा सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

