देवास शहर में चाइना डोर बेचने वाले दुकानदार पर की गई कार्रवाई

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देवास 27 दिसम्बर 2022/ जिले में चाइना डोर के विक्रय पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधित किया गया है इसी आदेश के परिपालन में देवास नगरीय क्षेत्र में आज तहसीलदार श्रीमती पूनम तोमर के नेतृत्व में राजस्व व पुलिस विभाग द्वारा तीन बत्ती चौराहा, अलंकार मार्केट, बस स्टैंड, नई आबादी में 6 दुकानों पर औचक कार्यवाही की गई। जिसमें नई आबादी स्थित प्रियांशु इलेक्ट्रिकल्स स्थित रवि पिता लीलाधर नरवरिया के यहां से चायना डोर के 11 रोल जब्त किए गये। नरवरिया के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा अंतर्गत अपराध का प्रकरण तहसीलदार द्वारा कायम कराया गया। तहसीलदार श्रीमती तोमर ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Post Author: Vijendra Upadhyay