कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने पर डीजे जप्त
• बारात में डीजे बजाने वाले के विरूद्ध की गई कार्यवाही
• डीजे संचालक बारात में कर रहा था तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण ,पुलिस ने जप्त किये 02 डीजे व 02 आयसर वाहन
• शहर में हो रहे कोलाहल के विरूद्ध औद्योगिक क्षेत्र पुलिस की सख्त कार्यवाही
देवास। पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद के द्वारा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध,ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11:00 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिये गये है साथ ही जिला दण्डाधिकारी देवास श्री ऋतुराज सिंह द्वारा आदेश क्रमांक 1286/एडीएम/रीडर/एफ-40/2025, देवास, दिनांक 07.05.2025 के माध्यम से बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आगामी दो माह हेतु डी.जे./ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं । आदेश के उल्लंघन पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित भी किया गया है ।
जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही कर रही है ।
इसी क्रम में दिनांक 08.05.2025 को थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बालगढ रोड पर निकल रही बारात में 02 डीजे तेज आवाज में बजाये जा रहे है । सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम पालनगर चौराहा के पास बालगढ रोड पर पहुँची जहां से एक बारात आ रही थी जिसमें आयसर वाहन क्रं. MP13GB1099 एवं आयसर वाहन MP13GA8864 के चालक द्वारा ध्वनि विस्तारकर यंत्र लगाकर तेज आवाज में शोर कर ध्वनि प्रदूषण करते जा रहे थे । पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक 01. राजेश नरवरिया पिता निवासी डकाच्या 02.सचिन राठौर निवासी ग्राम अलवासा के विरुद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपराध क्रमांक 432/2025 धारा 223 बीएनएस,7/15 म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पंजीबद्ध कर दोनों आयसर वाहन व डी.जे.को जप्त कर माननीय न्यायालयके समक्ष पेश किया जावेगा ।
सराहनीय कार्य – उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र देवास श्री शशिकान्त चौरसिया,प्रआर शैलेन्द्र राणा,राहुल चावड़ा की सराहनीय भूमिका रही ।