घर में चोरी करने की नियत से घुसने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

देवास/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास द्वारा अभियुक्त नन्दराम पिता कालू, उम्र-48 वर्ष, निवासी- ग्राम जमोनिया, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास को धारा 380/511 भा.द.वि. के अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सैल प्रभारी जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 21 जुलाई 2002 को फरियादी कमल ने पुलिस चौकी बालौन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम-जमोनिया में रहता है और वह खेती करता है। रात्रि करीबन 8ः00 बजे वह और उसके माता-पिता खाना खाकर सो गए थे। गर्मी के कारण घर की खिडकी खोल रखी थी। रात्रि करीब 12ः30 बजे घर में आहट सुनाई दी तो उसकी नींद खुल गई तो उसने देखा कि उसके गाॅव का युवक घर के अंदर से भागने लगा। उसने उसको पकड़ लिया और चेहरा देखा तो वह उसके गाॅव का ही युवक नन्दराम था। उसकी नन्दराम से झूमा-झटकी हुई तो वह उसको धक्का देकर भाग गया। नन्दराम की शर्ट उसके हाथ में रह गई। शर्ट को वह अच्छी तरह पहचानता था और नन्दराम को उसी शर्ट को पहने हुये कई बार देख चुका था। घर के बाहर लाईट जल रही थी। फरियादी के माता-पिता भी उठ गए थे, तब उन्होने भी नन्दराम को अच्छी तरह पहचान लिया था। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चैकी बालौन में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना पष्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से जगजीवनराम सवासिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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