पंचकोशी यात्रा स्थगित

देवास 30 मार्च 2020। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उज्जैन शशांक मिश्र ने कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 70 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 17 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली पंचकोशी यात्रा स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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