देवास 02 अप्रैल 2020/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर. के. सक्सेना ने शहरी नोडल अधिकारी देवास तथा समस्त खंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि कोरोना कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि आपके क्षेत्र में समस्त झोला छाप (इंडियन मेडिकल काउंसिल, म.प्र. आयुर्वेदिक युनानी बोर्ड, म.प्र. होमोपेथी कांउसिल में पंजीकृत चिकित्सकों को छोड़कर समस्त) चिकित्सा व्यवसायियों के हास्पिटल/क्लीनिक तत्काल बंद करवाये यदि उक्त झोला छाप चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा 03 अप्रैल 2020 को सायं 5.00 बजे तक यदि हास्पिटल/क्लीनिक संचालित की जाती तो तत्काल उनके विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाया जाकर नियमानुसार वैधानिक व जप्ती की कार्यवाही की जावे।
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