देवास 07 अप्रैल 2020 / प्रमुख सचिव गृह विभाग एस. एन. मिश्रा ने समस्त कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वस्तुओं के परिवहन हेतु ट्रकों का मूवमेंट लाक डाउन के दौरान छुट की श्रेणी में आता है। किन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि खाली ट्रक जो कि कारखानों / गोदामों से सामान भरने के लिये जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है जबकि सामान से भरे ट्रकों को अनुमति दी जा रही है। इसी प्रकार इन ट्रकों के ड्रायवरों को घर से ट्रकों के पार्किंग स्थल तक उनके कंपनी के परिचय पत्र दिखाने पर भी जाने में कठिनाई हो रही है। वस्तुओं के परिवहन में लगे खाली ट्रकों को नहीं रोका जाये ताकि उनका परिवहन सुचारू रूप से हो सकें । साथ ही इन ट्रकों के ड्रायवर्स को भी कंपनी द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाने पर उन्हें जाने दिया जावे। यह जानकारी भी शासन के ध्यान में लायी गयी है कि ई – कामर्स एवं लाजिस्टिक कंपनियों यथा अमेजन , फ्लिपकार्ट , ग्रोफर्स आदि को अपने माल के परिवहन हेतु अलग – अलग जिलों से पृथक – पृथक पास लेना पड़ रहा है । जिससे उनको वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रखने में कठिनाई महसूस हो रही है। ई – कामर्स / लाजिस्टिक कंपनियों को पूरे राज्य हेतु मान्य पास जारी करने हेतु प्रबंध निदेशक , मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ( MD , MPSEDC ) को अधिकृत किया गया है।
Related Posts '
27 OCT
सेन थॉम एकेडमी के स्केटर आहिल ने जीते तीन स्वर्ण और एक रजत पदक
सेन थॉम एकेडमी के स्केटर आहिल ने जीते तीन स्वर्ण और...
26 OCT
लघु उद्योग भारती महिला इकाई के स्वयंसिद्धा 3.0 दीपावली मेले का हुआ समापन
लघु उद्योग भारती महिला इकाई के स्वयंसिद्धा 3.0...
26 OCT
चंदाना के विनोद जायसवाल सहित अवैध शराब कारोबार से जुड़े 10 आरोपी गिरफ्तार
चंदाना के विनोद जायसवाल सहित अवैध शराब कारोबार से...
24 OCT
लघु उद्योग भारती महिला इकाई के दो दिवसीय स्वयंसिद्धा दीपावली मेले का शुभारंभ
लघु उद्योग भारती महिला इकाई के दो दिवसीय...

