देवास जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 19 अप्रैल तक रहेगा लॉकडाउन

जिले के समस्त धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णत बंद रहेंगे

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टीकाकरण का कार्य रहेगा जारी, आमजन टीके लगाने के लिए आ-जा सकेंगे

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शेष आदेश यथावत रहेंगे

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देवास 12 अप्रैल 2021/ कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु तथा कोराना संक्रमण की चेन को तोड़ने तथा आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आंशकित संकट से बचाव करने तथा क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिले में  पूर्व में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे।

जारी आदेशानुसार जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 19 अप्रैल 2021 को प्रात: 06.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक का रात्रिकालिन लॉकडाउन रहेगा। जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये जाते है। शनिवार रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे तथा 05 कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक नियत होगा। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेशित किया है कि जिले के समस्त धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। उन्हें खोलने, बंद करने, प्रार्थना, उपासना आदि हेतु सम्बन्धित पुजारी/इमाम/पादरी/ ज्ञानी आदि को आवागमन की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन के दौरान इन गतिविधियों में प्रतिबंध से छूट रहेगीजारी आदेशानुसार लॉक डाउन के दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारण कवरेज कर सकेंगे। साथ ही दूध डेयरी एवं दूध के खेरची विक्रेता प्रात: 6.00 बजे से 9.00 बजे तक एवं सायं 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक विक्रय कर सकेंगे। शेष आदेश यथावत रहेंगे। अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन में छूट रहेगी। केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैंक एवं एटीएम में छूट रहेगी।

इसी प्रकार  औद्योगिक मजदूरों / कर्मचारियों, उद्योगों हेतु कच्चा/ तैयार माल के परिवहन में लगे श्रमिकों एवं अधिकारियों का आवागमन प्रतिबंध में छूट रहेगी। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी / कर्मचारियों का आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। किन्तु ऐसे सभी लोग अपने एडममिट/पहचान पत्र साथ में रखेंगे। एम्बुलेंस/फायर ब्रिगेड, टेली-कम्युनिकेशन, विदयुत प्रदाय, रसोई गैस सवाऐं। अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों तथा कर्मियों, जिन्हें पहचान पत्र रखना अनिवार्य रहेगा। बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक, जिन्हें टिकट दिखना अनिवार्य होगा। साथ ही अखबार वितरण करने वालों को भी छूट रहेगी। होटल ( केवल इन- रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ) को छूट रहेगी। आईटी कम्पनियों तथा बीपीओआई(BPOI) मोबाईल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकाने, कृषि/सब्जी फल-फूट मण्डी एवं शासन द्वारा घोषित अनाज खरीदी केन्द्र  (नियत समयानुसार)। इसके अलावा जिले में उपार्जन कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारी, परिवहनकर्ता, हम्माल तुलावटी, वेयरहाउस आदि सर्वसम्बन्धित नियमित कार्य करते रहेंगे एवं वे कृषक जिन्हें फसल विक्रय का एस.एम.एस. प्राप्त हुआ है, वे प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। किराना दुकाने, सब्जी/फल-फूट दुकाने, आटा चक्की सायं 6.00 बजे तक खुली रहेगी । शेष आदेश यथावत रहेगा ।

Post Author: Vijendra Upadhyay