आबकारी वृत्त टोंकखुर्द के दोन्ता जागीर, चिड़ावद एवं टोंककला में कार्यवाही कर 12 प्रकरण किए पंजीबद्ध, जप्त सामाग्री का मूल्य 6 लाख 55 हजार रुपए
देवास 14 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आर. पी. दुबे के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध आबकारी वृत्त टोंकखुर्द के दोन्ता जागीर, चिड़ावद एवं टोंककला में कार्यवाही की। कार्यवाही में 12 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। कार्यवाही में 150 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 12 हजार 500 किलो ग्राम महुआ लाहन एवं गुड़ लाहन बरामद किया गया। जिसे विधिवत सैंपल लेकर नष्ट किया गया। जप्त सामग्री का मूल्य लगभग 6 लाख 55 हजार रूपए है।
कार्यवाही में आबकारी टोंकखुर्द वृत्त प्रभारी, आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, आबकारी उप निरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, डी. पी. सिंह, उमेश स्वर्णकार, दिनेश भार्गव, विजय कुचेरिया, आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, विष्णु प्रसाद, दीपक धुरिया आरक्षक बाल कृष्ण जायसवाल, सनत ओझा, दीपक, गोविंद, अशोक सेन, संगीता यादव, नितिन सोनी एवं आशीष गुप्ता शामिल थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

