कार्यवाही में लगभग 2600 लीटर महुआ लहान एवं 45 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त, सामग्री का मूल्य 1 लाख 79 हजार रूपये
————
देवास 11 जनवरी 2022/ जिले में कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आर. पी. दुबे के मार्गदर्शन में वृत्त सोनकच्छ में कार्यवाही कर 45 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा एवं लगभग 2600 लीटर महुआ लाहान जप्त कर विधिवत नष्ट किया गया। जप्त समस्त सामग्री की कीमत 1 लाख 79 हजार रूपये है। कार्यवाही में कुल 03 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री राजकुमारी मण्डलोई एवं आबकारी आरक्षक गोविंद बड़ावदिया एवं विकास गौतम सम्मिलित थे। आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

