10 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन, बाकया संपत्तिकर, जलकर पर लगने वालेअधिभार (सरचार्ज) पर छूट मिलेगी

देवास। राज्य विधिक लोक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा म.प्र. मे नेशनल लोक अदालत के आयोजन मे देवास मे 10 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत मे शहर के भवन, भूमि स्वामियो के बकाया संपत्तिकर, जलकर पर लगने वाले सरचार्ज पर राज्य शासन के निर्देशानुसार छूट प्रदान की जावेगी।
नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने इस संबंध मे बताया कि संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से अधिक तथा रूपये 1 लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 50 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार से अधिक तथा रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 75 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार मे की राशि रूपये 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 25 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 50 प्रतिशत की छूट, यह छूट मात्र एक बार ( वन टाईम सटलमेट) ही दी जावेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किष्तो मे जमा करायी जावेगी। जिसमे से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिर्वाय होगी। यह छूट मात्र वर्ष 2018 मे आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
नगर निगम संपत्तिकर विभाग लोक अदालत प्रभारी भास्कर राव सरमंडल, राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक ने बताया की बकाया संपत्तिकर के कुल 2200 प्रकरण तैयार कर 7 करोड की रािश के संबंधित करदाताओ को इसके बील संबंधित सहायक राजस्व निरीक्षको के माध्यम से वार्डवार वितरीत कराये गये है। जलकर प्रभारी संतोष शर्मा के अनुसार जलकर उपभोगताओ मे 2 हजार से उपर के जलकर की राशि के 15 हजार बकायादारो को लगभग 5 करोड की राशि के उपर के बिल जारी किये गये है।
नगर निगम आयुक्त द्वारा शहर के उन कालोनाईजरो को भी नोटीस जारी किये गये। जिनके द्वारा अपनी कालोनियो के प्लॉट विक्रय के पश्चात सूची निगम को वर्षवार नही सौंपी गई। आयुक्त द्वारा इन कालोनाईजरो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश भी जारी किये गये। जिन पर अपनी कालोनियो के प्लॉटो का संपत्तिकर बकाया है। इन कालोनाईजरो को 10 फरवरी की लोक अदालत मे कर की राशि जमा कराने की सूचना दी गई। लोक अदालत के पश्चात इनके विरूद्ध कुर्की वारंट वसुली होगी। जिसमे इन कालोनाईजरो के कार्यलयो को भी कुर्क करने की कार्यवाही की जा सकती है।
निगम संपत्तिकर शाखा लोक अदालत प्रभारी भास्कर राव सरमंडल से प्राप्त जानकारी अनुसार जिन कालोनाईजरो को सूचना पत्र जारी किये गये उनमे श्रीमती भामीनि देवी श्री गणपतराव, कैलाश जीतमल अग्रवाल काकाश्री, देंवास लेण्ड एण्ड फायनेंस, श्री जोहरी लेण्ड एण्ड फायनेस, बालाजी लेण्ड एण्ड फायनेस श्री अनिलकुमार चन्द्रपाल, भोमियाजी लेण्ड एण्ड फायनेस प्रेम कुमार अग्रवाल, त्रिवेणी रियल स्टेट एण्ड डेव्लपर्स प्रेमकुमार अग्रवाल, चेतक केपीटल सर्विसेस, रिलायबल रियल स्टेट प्रेमकुमार अग्रवाल, टी आर त्रेहन कन्स्ट्रक्शन, दगुर इनरिलयटी धरमवीर, दीपककुमार अग्रवाल, शिवशक्ति लेण्ड एण्ड फायनेस राकेश अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, साधना, देवीकुलम डेव्लपर्स श्री अनुराग सुरेखा, जीतमल अग्रवाल पारीवारिक ट्रस्ट शामिल है।
लोक अदालत के दिवस करदाताओ को कर भरने की सुविधाये नगर निगम कार्यालय एवं न्यायालय परिसर मे विशेष काउन्टर बनाये गये है। गत लोक अदालत मे करदाताओ की बढी संख्या को दृष्टिगत रखते हुये इस बार संपत्तिकर के 5 काउंटर एवं जलकर के 5 काउंटरो मे वृद्धि कर इन पर कर्मचारियो की तैनाती की गई है। साथ ही काउंटरो के लिये कर्मचारियो की सुविधाओ हेतु प्रभारियो की भी नियुक्ति की गई। काउंटरो पर कर भरने का समय निगम कार्यालय पिरसर मे प्रात: 9.30 बजे से कार्य समाप्ति तक एवं न्यायालय परिसर मे प्रात: 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक रहेगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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