कलेक्टर श्री शुक्ला ने कोरोना गाईड लाईन का पालन नहीं करने वालों पर स्पॉट फाईन लगाने के दिये आदेश

देवास जिले में सार्वजनिक स्‍थलों पर बिना फेस मास्‍क वाले व्‍यक्तियों पर सौ रूपये, सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने वाले व्‍यक्तियों पर दो सौ रूपये तथा सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन न करने वाले व्‍यक्तियों/संस्‍थानों पर पांच सौ रूपये का लगेगा स्‍पाट फाइन

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देवास 18 मार्च 2021/ कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने द एपिडेमिक डीसीस एक्‍ट-1897 एवं कोविड-19 रेगुलेशन के तहत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिले में समस्‍त सार्वजनिक स्‍थलों पर बिना फेस मास्‍क वाले व्‍यक्तियों के विरूद्ध 100 रूपये, सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने वाले व्‍यक्तियों के विरूद्ध 200 रूपये तथा सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन न करने वाले व्‍यक्तियों/संस्‍थानों के विरूद्ध 500 रूपये स्‍पाट फाइन अधिरोपित की है।

कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने सभी कार्यपालिक दण्‍डाधिकारी, सभी स्‍वास्‍थ्‍य निरीक्षण, नगर पालिका निगम देवास, सभी मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी, सभी मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, सभी थाना प्रभारी को आदेश का पालन कराने के लिए अधिकृत किया है।

Post Author: Vijendra Upadhyay