जिले के सभी व्यापारीगण कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें अन्यथा सख्त कार्यवाही कर 5 हजार रुपए तक का अर्थदंड वसूला जाएगा
कलेक्टर शुक्ला की अध्यक्षता में व्यापारी एसोसिएशन की बैठक सम्पन्न
देवास, 22 मार्च 2020/ सभी व्यापारी एसोसिएशन अपनी एसओपी बनाए तथा उसका पालन सभी व्यापारियों से कराएं। आप सभी के सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को रोक सकेंगे। उक्त बातें कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित व्यापारी एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन मैरिज गार्डन एसोसिएशन, किराना व्यापारी संघ, होटल एसोसिएशन, एनजीओ, इंडस्ट्री एसोसिएशन की बैठक में कही। बैठक में एडीएम महेंद्र सिंह कवचे, नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान, एसडीएम प्रदीप सोनी, व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा व्यापारीगण उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर शुक्ला ने सभी व्यापारियों से कहा कि आपको सुरक्षा के मापदंड अपनाना है। इसके लिए एक लिस्ट बनाए तथा उसके हिसाब लिस्ट से अपने प्रतिष्ठान को खोले तथा इस संबंध में सभी व्यापारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराएं तथा हमें भी पत्र की कापी दें। उन्होंने कहा कि सभी व्यापरियों से कहा कि व्यापार चालू रहे पर सुरक्षा के साथ हों। अपने प्रतिष्ठान पर सुरक्षा के दृष्टि से सभी आवश्यक दायरे अपनाए। उन्होंने कहा कि सभी को मास्क लगाएं, हाथों को बार-बार धोयें तथा हाथों को सेनेटाइज करें तथा दुकान तथा सार्वजनिक स्थानों पर 6 फीट की दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि दुकान पर सभी 100 प्रतिशत मास्क लगाकर की दुकान/प्रतिष्ठान का संचालन करें। अगर कोई व्यक्ति बगैर मास्क लगाकर सामान खरीदने आता है तो उसे मना करें और मास्क लगाकर आएं तथा 6 फीट की दूरी बनाकर रखें।
कलेक्टर शुक्ला ने कहा कि कोरोना की दस्तक पुन: आ रही है यह भी खत्म नहीं हुआ है। अत: आप सभी आवश्यक सावधानियां रखेंगे तो कोरोना संक्रमण को रोकने में आसानी होगी। इसके लिए आपका सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर एसोसिएशन अपनी-अपनी गाइड लाइन बनाये। इस गाइड लाइन को कलेक्टर कार्यालय को भेजे तथा मुझे भी सेंड करें। साथ ही सरकार की गाइड लाइन का पालन भी करें। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने से पहले दुकान को अच्छे से सेनेटाइज करें तथा दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति को भी सेनेटाइज करें।
बैठक में कलेक्टर शुक्ला ने कहा कि देवास जिले में अभी लॉकडाउन नहीं किया गया है। सभी व्यापारीगण कोरोना संक्रमण की गाइड लाइन का पालन करे। अन्यथा सख्ती करके कार्यवाही की जाएगी तथा 5 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। हमें अपने दिमाग से यह बात निकालना है कि हम सुरक्षित है। इसलिए सभी सावधानियां अपनाएं।कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि व्यापारीगण अपने प्रतिष्ठानों पर गोले बनाए, सुरक्षा की दृष्टि से प्लास्टिक पन्नी लगाएं तथा प्रतिष्ठानों में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके।
नगर निगम द्वारा सेनेटाइजेशन का कार्य
बैठक में नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी प्रतिष्ठान एवं दुकान संचालक अपनी दुकान को अच्छे से प्रतिदिन सेनेटाइज करें। जिससे इस रोग के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकें। दुकान, ऑफिस संचालक प्रतिदिन भी कर सकते हैं। नगर निगम द्वारा सेनेटाइजेशन किया जाएगा।
बैठक में कलेक्टर शुक्ला ने इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क लगाकर ही कार्य करने के लिए कहे। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अच्छे हाथों को सेनेटाइज करे, इसकी व्यवस्था भी प्रतिष्ठानों में की जाए।
बैठक में कलेक्टर शुक्ला ने विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं एनजीओ के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फिल्ड में कार्य करने जाएं तो कोरोना गाइड लाइन का प्रचार-प्रसार करें तथा आमजनों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करें। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी तरीके बताएं एवं सार्वजनिक फ्लेक्स लगाकर लोगों को जागरूक करें।
प्रतिदिन 11 बजे एवं 7 बजे बजेगा कोरोना सायरन
बैठक में बताया गया कि कोरोना से सतर्कता, सजगता एवं सावधानी बरतने की याद दिलाने के लिए 23 मार्च से कुछ दिनों के लिए प्रतिदिन प्रातः 11 बजे एवं सायं 7 बजे कोरोना सायरन बजेगा। मंगलवार 23 मार्च को सुबह 11 बजे जब कोरोना सायरन बजेगा उस समय सभी लोग अपने-अपने स्थानों पर 2 मिनिट रुक जाएंगे तथा मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी रखने का संकल्प लेंगे। इसके बाद जन-प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, एनसीसी व एनएसएस के कैडेट्स आदि लोगों को मास्क लगवाएंगे तथा सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेंगे। वे दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनवाएंगे।