देवास/ अजयसिंह भंवर, उप संचालक अभियोजन देवास ने बताया कि घटना दिनांक 27.04.2019 को अभियोगी अ.सा.03 अपने पति अ.सा.01 के साथ देवास सिटी मेला रामनगर चैराहा देवास से देखकर अपनी स्कूटी क्रमांक एम.पी. 69 एम.बी. 1114 से वापस अपने घर इंदिरा गांधी चैराहे से होते हुए आ रहे थे, तभी सयाजी द्वार एम.जी. रोड देवास पर एक अज्ञात मोटरसायकल का चालक अपने मुंह पर सफेद कपड़ा बांधे हुये पीछे से आया और झपट्टा मार कर उसके गले से सोने की पुरानी इस्तमाली चैन खींच ली और वहां से भाग गया, वह चिल्लाई और 100 नंबर पर फोन लगाया। उसकी चैन में एक सोने का पेंडल भी था, जिसे वह पहचान लेगी।
अभियोगी द्वारा घटना के दिन ही आरक्षी केंद्र थाना कोतवाली में घटना की सूचना दिये जाने पर थाना कोतवाली द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्रदर्श पी 7 बनाया। अभियुक्त का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम के परिणामस्वरूप एक टूटी हुई सोने की चेन जप्त कर जप्ती पत्र प्रदर्श पी 9 व घटना मे उपयोग मे लाई गई मोटर सायकल बरामद कर जप्ती पत्र प्रदर्श पी 11 बनाया और अन्वेषण की अन्य औपचारिक कार्यवाहियों के पश्चात अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला देवास द्वारा दिनांक 31.03.2021 को निर्णय पारित कर अभियुक्त आकाश उर्फ अक्कू पिता राखा गोयल आयु 25 वर्ष निवासी हटेसिंह गोयल कालोनी, थाना कोतवाली जिला देवास को धारा 392 भादवि के अपराध में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुधीर नागर, लोक अभियोजक जिला देवास द्वारा पैरवी की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर भरत भाटी का विशेष सहयोग रहा।

