कलेक्टर श्री शुक्ला ने सम्पूर्ण जिले में दिनांक 15 मई 2021 तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया

सामाजिक, वैवाहिक कार्यक्रम, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सार्वजनिक, धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णत: वर्जित

————-

सब्जी / फल फ्रुट आदि का विक्रय केवल हाथ ठेला गाड़ी के माध्यम से घर- घर जाकर प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक किया जा सकेगा

————-

दूध का विक्रय केवल घर-घर जाकर प्रात: 06.00 से 08.00 बजे तक एवं सायं: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक

———

कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

———–

देवास, 06 मई 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने पूर्व जारी कोरोना कर्फ्यू में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले में दिनांक 15 मई 2021 तक पूर्णत: कोरोना कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार दिनांक 28.04.2021 को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जारी आदेशानुसार. सम्पूर्ण जिले में दिनांक 15.05.2021 तक कोरोना कर्फ्यू विस्तारित किया गया है। इस दौरान सामाजिक वैवाहिक कार्यक्रम, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पूर्णत: वर्जित रहेगा।

गतिविधियाँ जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी

जारी आदेश अनुसार कोरोना कर्फ्यू में इन गतिवधियों में छूट रहेगी, जिनमें केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम एवं पैथालॉजी, एक्स-रे, सोनोग्राफी, सिटी स्केन सेंटर, सब्जी/फल मण्डी प्रात: 04 बजे से 07.00 बजे तक खुलेगी। जिसमें खेरची विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जी/ फल का केवल थोक विक्रय किया जा सकेगा। सब्जी, फल फ्रुट आदि का विक्रय केवल हाथ ठेला गाड़ी के माध्यम से घर-घर जाकर प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक किया जा सकेगा। एक स्थान पर खडे रहकर सब्जी, फल फ्रुट आदि का विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। दूध का विक्रय केवल घर-घर जाकर प्रात: 06.00 से 08.00 बजे तक एवं साय: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक किया जा सकेगा। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

Post Author: Vijendra Upadhyay