देवास 01 सितम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए चार आरोपियों को जिलाबदर किया है।
कलेक्टर शुक्ला ने महेश पिता गोवर्धन उम्र 42 साल निवासी ग्राम सिन्दनी थाना टोंकखुर्द, संतोष उर्फ मार्शल पिता मांगीलाल उम्र 35 साल निवासी ग्राम बांगर, राजेश उर्फ गब्बर पिता संतलाल उम्र 30 वर्ष निवासी प्रतापनगर थाना सिविल लाईन देवास तथा अर्जुन चौहान पिता जगदीश उम्र 35 साल निवासी सिंगावदा को दो-दो माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर शुक्ला ने आदेश दिया है कि आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर उक्त सभी आरोपी जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

