देवास/ जिला अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र सिंह भदौरिया जिला देवास द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.10.2012 को सहा. उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिंह सिकरवार ने इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की है कि उसकी ड्यूटी सुबह 09 से दोपहर 1 बजे तक लाल गेट स्टेशन रोड़ पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए लगाई गई थी। उसके साथ ड्यूटी पांइट पर आरक्षक 193 सुभाष यादव, सैनिक 224 रंजीत था। यातायात व्यवस्था के दौरान 10ः45 बजे गजरा गियर्स चौराहे की तरफ से ट्रक क्रमांक एम.पी.09 के.सी.3082 को उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया, उसमे इन्दौर से देवास एवं भोपाल से इन्दौर की ओर का टैफिक खोला गया था एवं स्टेशन रोड के टैफिक को रोका गया था उक्त ट्रक के चालक को आरक्षक सुभाष यादव ने रोकने का ईशारा किया। लेकिन ट्रक चालक नहीं रूका और एकदम बीच रोड पर पांइट के पास आ गया फरियादी द्वारा आरक्षक सुभाष को ट्रक चालक का नाम पता पूछने को कहा गया, तब आरक्षक सुभाष ने नीचे से दो-तीन बार ट्रक चालक से जानकारी लेने के लिए बात की। उसके द्वारा कोई जानकारी नहीं देने पर सुभाष ट्रक के पायदान के उपर खडा होकर उससे जानकारी लेने लगा इतने में ट्रक चालक ने अपने ट्रक को भगा लिया और टैफिक थाने की ओर न जाते हुए इन्दौर की तरफ ले गया। तब फरियादी द्वारा वायरलेस सैट से उज्जैन रोड चौराहे के पांइट को कॉल किया। वहां टैफिक कर्मचारियों ने उक्त ट्रक को रोका इतने में फरियादी भी वहां पहॅूचा ट्रक चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संतोष पिता देवीलाल निवासी-एम.जी. कॉलोनी देवास बताया आरोपी द्वारा टैफिक को व्यवस्थित चलाने में बाधा पहूॅचाई एवं फरियादी के शासकीय कार्य में रूकावट पैदा की है ।
उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 1080/12 धारा 279,353 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखब़द्ध की गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये जाकर घटना स्थल का नक्शामौका तैयार कर आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त संतोष पिता देवीलाल को धारा 353 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 400/- अर्थदण्ड, धारा 279 भादवि में 03 माह का कारावास व 200/- अर्थदण्ड, तथा धारा 3/181 मोटरयान अधि0 में 01 माह का कारावास व 100/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

