– क्षेत्रीय रहवासियों ने कलेक्टर से शिकायत करते की अतिक्रमण हटाने की मांग
देवास। मोती बंगला मुख्य मार्ग पर स्थित लक्ष्मीबाई पार्क की भूमि पर किये गये अवैधानिक अतिक्रमण हटाने की मांग क्षेत्रीय रहवासियों ने कलेक्टर से की है। कलेक्टर को हस्ताक्षर युक्त शिकायत करते हुए क्षेत्रीय लोगों ने कहा है कि लक्ष्मीबाई पार्क रहवासी क्षेत्र कालोनी है। उक्त कालोनी में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उद्यान के लिए नजुल रेकार्ड अनुसार सर्वे क्रमांक 98 रकबा 1111.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल का खुला भाग छोड़ा गया था । उक्त उद्यान के खुले भाग में एक दरगाह भी है । दरगाह की सुरक्षा के लिए उधान के क्षेत्रफल से लगभग 450 वर्ग मीटर, 0.045 हैक्टर भूमि म.प्र. राजपत्र दिनांक 8 अप्रैल 1984 अनुसार शासकीय म प्र वक्फ बोर्ड (भोपाल) देवास जिला की सूची क्रमांक 180 पर है। कलेक्टर से शिकायत में रहवासियों ने इसकी सुची भी सलंग्न की है। रकबा 98 में से लगभग 450 वर्ग मीटर 0.045 हैक्टर भूमि शासकीय म.प्र . वक्फ बोर्ड (भोपाल) देवास जिला सूची क्रमांक 180 पर दर्ज है, जो कि लोटनशाह बाबा दरगाह की सुरक्षा के लिए म.प्र . वक्फ बोर्ड में दर्ज की गई है , परन्तु उक्त लक्ष्मी पार्क (उद्यान) रकबा नं . 98 की शेष भूमि लगभग 6600 वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से छ: दुकाने व अन्य निर्माण अजीज खाँ पिता बाबु खां निवासी भगतसिंह मार्ग देवास के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए उद्यान को नष्ट कर अतिक्रमण कर लिया गया है। रहवासियों ने कहा कि कई बार लिखित शिकायत भी की गई, परन्तु रसुख के चलते अजीज खाँ पिता बाबु खाँ द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।
वक्फ बोर्ड को दी गलत जानकारी पर ली आपत्ति
लक्ष्मीबाई पार्क कालोनी के लोगो ने कलेक्टर को शिकायत में बताया कि अजीज खाँ पिता बाबु खाँ के द्वारा किए अतिक्रमण पर कार्यवाही नही हो, इसलिए उसने म.प्र . वक्फ बोर्ड भोपाल को गलत जानकारी देकर उक्त लक्ष्मीबाई पार्क कालोनी उद्यान के खुला भाग को वक्फ सम्पत्ति में दर्ज करने का आवेदन दिया है। जिस पर लक्ष्मीबाई पार्क कालोनी के रहवासियो को आपत्ति है। शिकायत कर्ताओं ने नोटिस की प्रति संलग्न करते हुए लक्ष्मीबाई पार्क कालोनी के उद्यान की खुली भूमि पर हुए अवैध निर्माण को तोडक़र पुन: उद्यान बनाए जाने के साथ ही अतिक्रमणकारी अजीज खाँ पिता बाबु खाँ निवासी भगतसिंह मार्ग पर उद्यान को नष्ट करने तथा शासकीय भूमि को निजी स्वार्थ के लिए अवैध निर्माण कर उपयोग किये जाने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है।
न्यायालय तहसीलदार नजूल द्वारा दिया जा चुका है नोटिस
शहर के मोती बंगला मेन रोड पर स्थित लक्ष्मीबाई पार्क वाली नजूल की भूमि पर न्यायालय की तलवार भी लटकी हुई है। उक्त भूमि पर कब्जा कर निर्मित 6 दुकानो का मामला कलेक्टर, एसडीएम, नजुल शाखा में शिकायत के पश्चात न्यायालय तहसीलदार नजूल से होता हुआ जिला न्यायालय तक पंहुच चुका है। जांच के उपरांत न्यायालय तहसीलदार नजूल द्वारा 9 सितम्बर को नजुल की भूमि पर अवैधानिक दुकान के 6 संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया था। अतिक्रमण की शिकायत एवं न्यायालयीन कार्रवाई से बचने के लिये अतिक्रमण कारियो द्वारा मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को लक्ष्मीबाई पार्क कालोनी उद्यान के खुले भाग को वक्फ सम्पत्ति में दर्ज करने का आवेदन दिया। जिस पर रहवासियों ने आपत्ति लेते कलेक्टर से अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

