कलेक्टर ने देवास जिले के निजी विद्यालयों के संचालकों और पुस्तक विक्रेताओं की बैठक ली

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स्‍कूल संचालक पाठ्यक्रम न्‍यूनतम रखें, पुस्‍तकों में आपत्तिजनक कंटेंट नहीं रखें और पाठ्यक्रम के अलावा अन्‍य पुस्‍तके खरीदनें पर दबाव नहीं डाले – कलेक्‍टर गुप्‍ता

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ब्‍लॉक स्‍तर पर जांच दलों का किया गठन, समय-समय पर निजी विद्यालयों और पुस्‍तक विक्रय केंद्र पर जाकर करेंगे निरीक्षण

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देवास, 15 मार्च 2024/ कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने देवास जिले के निजी विद्यालयों के संचालकों और पुस्तक विक्रेताओं की बैठक कलेक्‍टर कार्यालय सभाकक्ष में ली। बैठक में सीईओ जिला पंचायत हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्‍टरप्रवीण फुलपगारे, जिला शिक्षा अधिकारी एचएल खुशाल, डीपीसी प्रदीप जैन, बीआरसी किशोर वर्मा, निजी विद्यालयों के संचालक और पुस्तक विक्रेता उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्‍टर गुप्‍ता ने निर्देश दिये कि निजी विद्यालयों के संचालकों को निर्देश दिये कि पाठ्यक्रम न्‍यूनतम रखें। पुस्‍तकों में आपत्तिजनक कंटेंट नहीं होना चाहिए। पालकों पर पाठ्यक्रम के अलावा अन्‍य पुस्‍तके खरीदनें पर दबाव नहीं डाले। किसी एक निजी प्रकाशक की पुस्‍तक खरीदने के लिए प्रचार नहीं करें। कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। विद्यालय सेमेस्‍टरवाईज संचालित नहीं करें। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 30 अप्रैल 2024 तक क्रय कर सकेंगे। अभिभावकों पर अभी पुस्‍तक खरीदने का दबाव नहीं बनाये।

कलेक्‍टर गुप्‍ता ने कहा कि पाठ्यक्रम सभी दुकानों पर उपलब्‍ध होना चाहिए, किसी एक दुकान को प्रमोट नहीं करें। स्‍कूल के लोगो वाले पुस्‍तक कवर खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाये। स्कूल संचालक विद्यार्थियों/अभिभावकों को पुस्तकें, कापियां, सम्पूर्ण यूनिफार्म आदि सम्बन्धित स्कूल/ संस्था अथवा किसी भी एक दुकान/विक्रेता/संस्था विशेष से क्रय किये जाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि जिले में धारा 144 (1)(2) के तहत स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये है। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्‍लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्‍टर गुप्‍ता ने कहा की ब्‍लॉक स्‍तर पर जांच के लिए दल बनाये गये है, जो समय-समय पर निजी विद्यालयों और पुस्‍तक विक्रय केंद्र पर जाकर निरीक्षण करेंगे। शासन के आदेश अनुसार समस्त विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए स्कूल बैग पालिसी 2020 के निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जिसमे कक्षावार बस्ते के वजन की सीमा का निर्धारण किया गया है।

कलेक्‍टर गुप्‍ता ने कहा की स्कूल संचालक/प्राचार्य स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व ही अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करें एवं विद्यालयीन सार्वजनिक सूचना पटल/स्थान पर चस्पा कर पालक को सूचना भी दे।

Post Author: Vijendra Upadhyay