हत्या के मामले में विधायक पुत्र बरी

(मोहन वर्मा 9827503366)

देवास के बरोठा थाना के ग्राम राघौगढ़ में मार्च 15 में हुए जमीन सम्बंधित विवाद में गोली लगने से हुई हत्या के बहुचर्चित मामले में आज अदालत द्वारा अपना फैसला सुनते हुए देवास विधायक पुत्र विक्रम सिंह पवार को दोष मुक्त कर दिया

विगत मार्च 2015 में ग्राम राघौगढ़ में जमीन को लेकर एक विवाद हुआ था जिसमे पूर्व मंत्री और देवास के तत्कालीन विधायक तुकोजीराव पवार और वर्तमान विधायक गायत्री राजे पवार के पुत्र विक्रम सिंह अपने साथियों के साथ राघौगढ़ पहुंचे थे जहाँ विवाद के बाद प्रताप लोधी नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक महिला सहित अन्य चार घायल हो गये थे .पिछले तीन सालों से चल रहे मुक़दमे में विक्रम सिंह पवार को अन्य 12 के साथ आरोपी बनाया गया था, जिन्हें अदालत द्वारा पूर्व में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था और विक्रम सिंह पवार का मामला विचाराधीन था.

उल्लेखनीय है कि विक्रम सिंह विगत डेढ़ साल से भी ज्यादा समय तक फरारी में रहे थे और जनवरी 17 को उन्हें गिरफदार किया गया था उसके बाद मार्च 17 को उनकी जमानत हुई थी

आज तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश जोगिन्दर सिंह द्वारा दिए फैसले में विक्रम सिंह को भी दोषमुक्त कर दिया फैसले के समय महापौर सुभाष शर्मा, निगम सभापति अंसार अहमद सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्त्ता और विधायक समर्थक न्यायालय परिसर में मौजूद थे. विक्रम सिंह के बरी होने पर समर्थकों आतिशबाजी करके मिठाई बांटी गई साथ ही निगम सभापति और विधायक समर्थक अंसार अहमद द्वारा विक्रम सिंह का रक्त से तिलक किया गया .

Post Author: Vijendra Upadhyay

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