अंतिम नरवले हत्याकाण्ड में आरोपियों को उम्र कैद
देवास। इंदौर में हुए चर्चित अंतिम नरवले हत्याकाण्ड में आरोपी सन्नी, पप्पू राणा को विशेष न्यायाधीश योगेशचंद्र गुप्ता के न्यायालय से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
विदित रहे कि अंतिम नरवले जो कि आटोडील का व्यापार करता था को पैसे के लेन देन के संबंध में सन 2009 में दशहरे की रात घर से ले जाकर प्रतीक्षा ढाबे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में अंतिम नवरले की परिवार की तरफ से इंदौर हाईकोर्ट के वकील हितेश शर्मा ने पैरवी की थी और इस मामले को उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण इंदौर के न्यायालय से देवास के विशेष न्यायाधीश के यहां स्थानांतरित किया गया था। शासन की ओर से अशोक चावला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की ।