नेशनल लोक अदालत का आयोजन, बाकया संपत्तिकर, जलकर पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) पर छूट मिलेगी

देवास। राज्य विधिक लोक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा म.प्र. मे नेशनल लोक अदालत के आयोजन मे देवास मे 22 अप्रेल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत मे शहर के भवन, भूमि स्वामियो के बकाया संपत्तिकर, जलकर पर लगने वाले सरचार्ज पर राज्य शासन के निर्देशानुसार छूट प्रदान की जावेगी।
नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने इस संबंध मे बताया कि संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट , 50 हजार से अधिक तथा रूपये 1 लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 50 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10 हजार से अधिक तथा रूपये 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 75 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार मे की राशि रूपये 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 25 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 50 प्रतिशत की छूट, यह छूट मात्र एक बार ( वन टाईम सटलमेट) ही दी जावेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ही देय होगी । यह छूट मात्र 22 अपै्रल 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी। अग्रिम संपत्तिकर एवं जलकर की राशि जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लोक अदालत के दिवस करदाताओ को कर भरने की सुविधाये नगर निगम कार्यालय एवं न्यायालय परिसर मे 5 विशेष काउन्टर बनाये गये है। गत लोक अदालत मे करदाताओ की बढी संख्या को दृष्टिगत रखते हुये इस बार संपत्तिकर के 7 काउंटर एवं जलकर के 5 रहेंगे तथा 2 लायसेंस फीस एवं 1 दुकान किराये का काउंटर रहेगा। इन पर कर्मचारियो की तैनाती की गई है। साथ ही काउंटरो के लिये कर्मचारियो की सुविधाओ हेतु प्रभारियो की भी नियुक्ति की गई। काउंटरो पर कर भरने का समय निगम कार्यालय परिसर मे प्रात: 9.30 बजे से कार्य समाप्ति तक एवं न्यायालय परिसर मे प्रात: 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक रहेगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

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