हथियार प्रदर्शन और सोशल मीडिया के आपर्तिजनक पोस्ट पर प्रतिबंध

हथियार प्रदर्शन अनाधिकृत पंडाल और इलेक्ट्रॉनिक संसाधन में आपत्तिजनक सामग्री पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध…
देवास, 31 अगस्त 2017/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने पुलिस अधीक्षक देवास के प्रतिवेदन पर जनसामान्य के हित में लोक व्यवस्था तथा लोग शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत धार्मिक त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए हथियार प्रदर्शन, अनाधिकृत पंडाल लगाए जाने तथा इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर व्हाट्सअप, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया पर धार्मिक, अश्लील मैसेज, चित्र, कमेंट बैनर-पोस्टर पर 25 अक्टूबर 2017 तक के लिए संपूर्ण देवास जिले की सीमा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा।

Post Author: Vijendra Upadhyay

Leave a Reply