नाम बदलकर नाबालिग लड़की के साथ बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने वाले आरोपी एवं सहयोगी को 20-20 वर्ष कारावास

घटना का विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने दिनांक 21.07.19 को रिपोर्ट दर्ज करायी की आरोपी मुषब्बीर उर्फ राज ने अभियोक्त्री से झूठ बोलकर गलत नाम बताकर धोखाधड़ी से दोस्ती की एवं करीब 01 साल पहले बहला फुसलाकर अपने साथी आरोपी भोला के घर बुलाकर उसके घर में बलात्कार किया एवं घटना किसी को नही बताने हेतु जान से मारने की धोस दी एवं एक बार पीड़िता से 3000/- रूपये भी लिये थे। रिपोर्ट पर से थाना सिविल लाईन जिला देवास में अपराध क्रमांक 459/19 पर पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान दिनांक 21.07.2019 को आरोपीगण मुषब्बीर शेख उम्र 23 वर्ष एवं दिपेष पंड्या उर्फ भोला उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी तथा पीड़िता का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अन्य आवष्यक अनुसंधान उपरान्त आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेष किया गया।

माननीय विषेष न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा दिनांक 05.02.2021 को निर्णय पारित कर आरोपी मुषब्बीर शेख उम्र 23 को धारा 5(छ)/6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- अर्थदण्ड, भादवि की धारा 384 में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 3000/- अर्थदण्ड एवं सह आरोपी दीपेष पण्ड्या उर्फ भोला को 5(छ)/6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- अर्थदण्ड से दडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित था।

उक्त प्रकरण में विषेष लोक अभियोजक, श्री राजेन्द्र खाण्डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुषल पैरवी संपादित की गई। श्री अजय सिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास द्वारा उक्त प्रकरण में सतत् माॅनिटरिंग कर पैरवीकर्ता अधिकारी को समय-समय पर आवष्यक मार्गदर्षन दिया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, श्रीमती अलका राणा एवं कोर्ट मोहर्रिर रमेष बर्डे का विषेष सहयोग रहा।

Post Author: Vijendra Upadhyay