देवास। अरबाज पिता अमजद पठान ने फरियादी संतोष सिरसाठ को 90 हजार रूपये की राशि का चेक दिया था जो कि अनादरित हो गया। फरियादी संतोष ने न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें माननीय न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी दिव्या रामटेेक ने रेवा बाग निवासी अरबाज पिता अमजद पठान को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 का दोषी पाते हुए 6 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया। तथा अभियुक्त को 1 लाख 38 हजार 7 सौ रूपये प्रतिकर राशि जमा करने का आदेश दिया। प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता दीपक चौधरी और अधिवक्ता श्वेतांक शुक्ला (राजा) ने की।

