10 प्रकरण पंजीबद्ध, कुल 90 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त और लगभग 6200 कि. ग्रा. महुआ लहान जप्त कर नष्ट किया, जप्त सामग्री की कीमत 319000 रुपये
देवास 14 अगस्त 2021/ कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त आर पी दुबे के मार्गदर्शन में कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व मे वृत्त खातेगांव मे ग्राम नेमावर, ग्राम साकतिया टांडा, खातेगांव, खिन्नीखेडा एवं पहाड़िया देव में कार्यवाही की गई। कार्यवाही में कुल 90 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त और लगभग 6200 लीटर महुआ लहान जप्त कर विधिवत नष्ट किया गया I जप्त समस्त सामग्री की कीमत 319000 रुपये है । कार्यवाही में कुल 10 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक उमेश स्वर्णकार, डी पी सिंह, प्रेम यादव, दिनेश भार्गव, विजय कूचेरीया, मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, दीपक धुरिया, विष्णु प्रसाद कलोसिया एवं आबकारी आरक्षक शंकर लाल पर्तें, राजेश जोशी, गोविंद बडावदिया, विकास गौतम, बालकृष्ण जायसवाल, अरविंद जिनवाल, दीपक टटवाडे एवं संगीता यादव शामिल थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।