देवास जिले की मुख्यालय स्थित मदिरा / भांग / वाईन दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा

-मदिरा एवं भांग की दुकानें प्रातः 07 से सांय 07 बजे तक ही संचालित की जावें
-दुकानों पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति उपस्थित न रहें

देवास 04 मई 2020/ आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने आदेश जारी किए है कि देवास जिले की मुख्यालय स्थित मदिरा / भांग / वाईन दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेशानुसार विदेशी मदिरा दुकानें- विकास नगर, ए . बी . रोड , अग्रोहा नगर , नावेल्टी चौक एवं उत्तमनगर । देशी मदिरा दुकानें – बावडिया , उज्जैन रोड , देवास सीनियर , स्टेशन रोड , तोडीवार्ड , अमोना , बालगढ , मक्सी रोड देवास , नागदा , रेल्वे स्टेशन एवं कालूखेडी । भांग / भांग घोटा दुकानें – भांग दुकान देवास एवं भांग घोटा दुकान देवास। वाईन रिटेल आउटलेट – एम्बी वाईन रिटेल आउटलेट जवाहर नगर देवास का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के बाहर अन्य क्षेत्रों में स्थित 79 मदिरा दुकानों तथा 08 भांग / भांग घोटा दुकानों को राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस Covid – 19 के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से निम्न शर्तों के अधीन संचालित करने की अनुमति दी जाती है। भारत सरकार , गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना वायरस से बचाव हेतु कम से कम 06 फीट ( 02 गज ) की दूरी का पालन करते हुए दुकानों पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति उपस्थित न रहें। शासन की स्वीकृति न होने से “ ऑन लायसेंस मदिरा दुकानों के अहातों में मदिरा पान कराना या करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मदिरा एवं भांग की दुकानें प्रातः 07 : 00 से सांय 07 : 00 बजे तक ही संचालित की जावें। अनुज्ञप्तिधारी पोस्ट डेटेड चैक एवं प्रतिरूप करार दिनांक 09 . 05 . 2020 तक प्रस्तुत करें। कोरोना वायरस से बचाव के अन्य सम्यक उपाय आवश्यक रूप से किये जाये। समुचित सुरक्षा एवं बचाव के साथ मदिरा / भांग की आपूर्ति हेतु जिले के समस्त देशी मद्यभाण्डागार ( देवास , सोनकच्छ एवं कन्नौद ) संचालित किये जावें। एफ . एल . – 3 बार पूर्णतः बंद रखे जावें।

Post Author: Vijendra Upadhyay

Leave a Reply