27 लाख रूपये का गबन करने वाले दोनो आरोपीगण को न्यायालय ने भेजा जेल

देवास/ घटना दिनांक 24.03.2020 को आवेदिका शाजमा शेख पति स्व. गुलरेज गजधर उम्र 42 साल निवासी 14 पटवर्धन मार्ग मोती बंगला देवास ने थाना आकर अपने मृतक पति स्व. गुलरेज गजधर के बैंक अकाउन्ट से जालसाजी एवं षडयन्त्र कर अवैध रूप से अनावेदक शाबीर हुसैन द्वारा पैसो की निकासी करने का एक लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया गया। मेरे पति के यूनियन बैंक अकाउन्ट से करीबन 27 लाख रूपये का गबन कर अवैध रूप से निकालने व मेरे बच्चो को जान से मारने की धमकी दी गई। जिसमे आवेदन पत्र की जाॅच के दौरान अपराध क्रमांक 250/2020 तथा धारा 406,418,420,506 भादवि का मामला थाना सिटी कोतवाली में दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर दिनांक 11.06.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट न्यायाधीश महोदय, जिला देवास द्वारा आरोपीगण शाबिर हुसैन गजधर पिता गफ्फार तथा सुजात मुशतफा शेख पिता शाहनवाज शेख दोनो निवासीगण स्टेशन रोड़ जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र ऊदल सिंह एडीपीओ के द्वारा न्यायालय में किये गये तर्को के माध्यम से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जमानत को निरस्त करते हुये दोनो आरोपीगण को जेल भेज दिया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से ऊदल सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

Post Author: Vijendra Upadhyay