अजय सिंह भंवर, उप संचालक अभियोजन जिला देवास द्वारा बताया कि घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.12.2019 को रात्रि करीब 20ः30 बजे, फरियादी ने पुलिस थाना कन्नौद में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम मुहाई में रहता है। आज उसके मम्मी-पापा खेत पर गए थे और वह ग्राम मुहाई में खेल रहा था कि दिन के करीब 02ः30 बजे उसके गांव का निवासी मुकेश जब उसके घर में कोई नही था तो उसने उसे नोट दिखाकर अपने घर के अंदर बाडे़ में बुला लिया और मुकेश ने प्रकृति की व्यवस्था के विरूद्ध नाबालिग बालक पीछे के गुप्तांग में लकडी डालकर प्रवेषन लैंगिक हमला किया जिस कारण दर्द होने पर वह बालक भागकर घर आ गया और घटना के संबंध में अपने माता पिता को बताया। अन्य आवष्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
माननीय विषेष न्यायालय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) (अत्याचारण निवारण) अधिनियम जिला देवास द्वारा दिनांक 01.03.2021 को निर्णय पारित कर आरोपी मुकेश पिता भागीरथ जाट, उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम मुहाई थाना कन्नौद जिला देवास को लैगिक अधिनियम 2012‘‘ की धारा 9(एम) सहपठित धारा 10 के अपराध में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 600/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में श्री अतुल पण्ड्या, विषेष लोक अभियोजक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) (अत्याचारण निवारण) अधिनियम जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई तथा कोर्ट मोहर्रिर श्री गोपीकृष्ण बड़ौले का विषेष सहयोग रहा।

